Unlock- 2 के लिए जारी हुईं गाइडलाइन्स, जानिए कहां मिलेगी छूट और कितनी होगी सख्ती

Unlock- 2 के लिए जारी हुईं गाइडलाइन्स, जानिए कहां मिलेगी छूट और कितनी होगी सख्ती

सेहतराग टीम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 के बाद सोमवार रात को 'अनलॉक-2' के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दरअसल अनलॉक-1 की अवधि आज यानी 30 जून को खत्म हो रही है और अनलॉक-1' के तहत कुछ ढील दी गई थीं। लेकिन अब सरकार ने अनलॉक-2 की घोषणा कर दी है जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ. कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। साथ ही इसमें कहा गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'अनलॉक-2'  के लिए जारी की गईं गाइडलाइन्स 30 जून को 'अनलॉक-1' के पूरा होने के बाद 1 जुलाई से लागू होंगी। आइए जानते हैं कि 'अनलॉक-2'  के लिए जारी की गईं गाइडलाइन्स में आपको क्या-क्या रियायतें मिलने वाली हैं।

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ये हैं अनलॉक- 2 की रियायतें

अनलॉक- 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीजों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है।

  • सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई है. इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा।
  • वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा।
  • नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
  • दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी जुट सकते हैं लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा.
  • 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा।
  • अलग-अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।
  • इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है।

कंटेनमेंट जोन के बाहर अभी भी इन चीजों को नहीं मिली इजाजत

अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सबकुछ खुलने वाला नहीं है। अभी भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है।

  • मेट्रो रेल
  • सिनेमा हॉल्स
  • जिम
  • स्वीमिंग पूल
  • एंटरटेनमेंट पार्क
  • थिएटर
  • बार
  • ऑडिटोरियम
  • असेंबली हॉल

इन चीजों पर अभी होगा विचार

  • सामाजिक
  • राजनीतिक
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • अकादमिक
  • सांस्कृतिक
  • धार्मिक
  • अन्य बड़ा जमावड़ा

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती

  • कंटेनमेंट जोन के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी
  • कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी
  • कंटेनमेंट जोन से संबंधित जानकारी जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर नोटिफाई किए जाएंगे और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी।
  • राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की सख्त निगरानी की जाएगी
  • केंद्र सरकार द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी कंटेनमेंट जोन के परिसीमन और वहां नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी

इन लोगों के लिए अभी घर में रहना बेहतर

आदेश में कहा गया कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।

इन कामों के लिए पहले ही मिल चुकी है इजाजत

30 मई को जारी किए गए अनलॉक- 1 के आदेश और दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों की इजाजत पहले ही दे दी गई थी।

  • धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल
  • होटल
  • रेस्तरां
  • हॉस्पिटलिटी सर्विसेज
  • शॉपिंग मॉल

बता दें कि देशभर में सभी स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज कोरोनावायरस महामारी की वजह से मार्च के महीने से ही बंद हैं। वहीं, अनलॉक-1 की गाइडलाइन्स में सरकार ने कहा था कि स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के बारे में निर्णय जुलाई में स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। स्कूल और सभी संस्थान बंद होने के चलते बच्चों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने के लिए उन्हें ऑनलाइन ही पढ़ाने के काफी प्रयास किए जा रहे हैं।

गाइडलाइन्स में ये भी कहा गया है, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया जाएगा।

 

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